1984 के सिख विरोधी हिंसा मामले में टाइटलर पर आज फैसला
1984 के सिख विरोधी हिंसा मामले में टाइटलर पर आज फैसला
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नई दिल्‍ली:  भारत में 1984 के सिख विरोधी दंगे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के विरुद्ध कड़कड़डूमा कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है. अदालत यह तय करेगी कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ इस मामले की जांच अब बंद कि जाए. या फिर इस मामले में CBI की जाँच को आगे जारी रखा जाए. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 1984 के सिख विरोधी हिंसा के मामले में अकाली दल ने कोर्ट में रेशम सिंह, आलम सिह और चंचल सिंह आदि नाम गवाहों के नाम देकर इस पर जांच कराने की मांग को दोहराया था।  

CBI ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि टाइटलर के विरुद्ध कोई भी सबूत नही मिले है. परन्तु इस मामले उस वक्त नया मोड़ आया जब 17 नवंबर को CBI ने अदालत में पुनः अपना जवाब दाखिल कर इस मामले में फिर से जाँच करने कि हामी भरी. जिसके बाद 30 अक्टूबर को कड़कड़डूमा कि कोर्ट ने CBI व इस मामले में पीडितो के बयान को सुनकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

इस मामले में पीडितो ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को तीन बार क्लीन चिट दिए जाने को लेकर प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी। पीडितो का कहना था कि CBI सभी सबूत होने के बावजूद भी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बचा रही है.   


 

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