गौ-रक्षा के नाम पर हत्या में भाजपा नेता सहित 11 दोषी
गौ-रक्षा के नाम पर हत्या में भाजपा नेता सहित 11 दोषी
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झारखण्ड के रामगढ़ में शुक्रवार को अदालत ने एक बड़े फैसले में सुनवाई करते हुए गौरक्षा के नाम पर हुई एक हत्या में 11 लोगों को दोषी करार दिया है. दोषियों को सजा का ऐलान 20 मार्च को होगा. देश में ऐसा पहली बार होगा जब गौरक्षा के नाम पर हुई हत्या में कोर्ट किसी को सजा देगा. 11 दोषियों में एक भाजपा नेता भी शामिल है.

मालूम हो कि अलीमुद्दीन उर्फ असगर अंसारी नाम के मांस कारोबारी को रामगढ़ में 29 जून 2017 को गो-मांस ले जाने के संदेह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार दिया गया था. जिस दिन असगर अंसारी पर यह हमला हुआ, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाय और गोरक्षा के नाम पर क़ानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे थे. बताया जाता है कि असगर अंसारी अपनी वैन में करीब 200 किलोग्राम मांस लेकर जा रहे थे, जब उन पर हमला हुआ. उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई.

रामगढ़ शहर के बाज़ार टांड इलाके में हुई इस घटना में आरोपियों ने आग लगाने के बाद सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल किया था. घटना में  स्थानीय भाजपा नेता नित्यानंद महतो सहित दो अन्य आरोपी भी शामिल है, साथ ही बाकि आरोपियों ने समझदारी का परिचय देते हुए आत्मसमर्पण किया था.

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