दिव्यांग नाबालिग लड़की का बलात्कार करने वाले आरोपियों को 10 साल की सजा
दिव्यांग नाबालिग लड़की का बलात्कार करने वाले आरोपियों को 10 साल की सजा
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भुवनेश्वर: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक कोर्ट ने पांच वर्ष पूर्व दिव्यांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में तीन लोगों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सुमिता जेना ने अपने आदेश में कहा है कि दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को दोषी पाया गया और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने दो दोषियों में से हर एक के लिए 10,000 रुपये और दूसरे के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने कहा है कि कोर्ट ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 7 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पिता ने 2017 में कुलियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपितों को अरेस्ट कर लिया. बता दें कि करीब 15 दिन पहले नाबालिग लड़की (12) से दुष्कर्म के आरोप में इंजीनियरिंग डिप्लोमा की छात्रा सहित तीन नाबालिग लड़कों को अरेस्ट किया गया था. 

इन लोगों ने पीड़िता से पैसे की मांग भी की थी. जब वो इसमें सफल नहीं हुए थे, लड़की से दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया था. पुलिस ने बताया था कि ये घटना ओडिशा के जाजपुर की है. पीड़िता और आरोपी जिले के जेनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ही गांव में रहते हैं. पुलिस ने कहा है कि,’ यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, मगर लड़की ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में तब तक नहीं बताया था, जब तक कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं हो गया.’

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