पत्नी की मर्ज़ी के बिना शारीरिक सम्बन्ध बनाने पर हो सकती है जेल
पत्नी की मर्ज़ी के बिना शारीरिक सम्बन्ध बनाने पर हो सकती है जेल
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नई दिल्ली| जल्द ही सरकार वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल कर सकती है, इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, यह बात महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को है, वह 61 अतिरिक्त जिलों में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियन की शुरुवात के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रही थी,

एक महीने पहले मेनका गांधी द्वारा इस सन्दर्भ में एक बयान दिया गया था, जिस पर सांसद में जमकर हंगामा हुआ था, उन्होंने कहा था की भारतीय समाज में इस तरह का कानून नहीं लाया जा सकता, 

लेकिन अब उनका कहना है की सरकार पत्नी से जबरदस्ती सम्बन्ध बनाने को अपराधिक श्रेणी में लाने पर विचार  कर रही है, जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है, 

मेनका गांधी का कहना था की शिक्षा का स्तर, गरीबी, असंख्य सामाजिक रीति-रिवाज, मूल्य, धार्मिक आस्था, समाज की विवाह को संस्कार मानने की वजह से अपराध की श्रेणी में दर्ज़ नहीं किया जा सकता, जिस पर अपने स्वर बदलते हुए मेनका गांधी का कहना है की ठोस साबुत होने पर इस तरह के मामले दर्ज़ कर कार्यवाई की जा सकती है, 

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