क्या EWS कोटे की इनकम लिमिट बदलेगी ? सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी 90 पन्नों की रिपोर्ट
क्या EWS कोटे की इनकम लिमिट बदलेगी ? सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी 90 पन्नों की रिपोर्ट
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नई दिल्ली: शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 फीसदी आरक्षण के मानकों की समीक्षा करने के लिए गठित की गई तीन सदस्यों की समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 90 पेज की अपनी इस रिपोर्ट को कमेटी इसी हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय में दायर करेगी। केंद्र ने 30 नवंबर को इस कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के मेंबर प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को शामिल किया गया था। 

इस मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, कमेटी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा के मानदंड में किसी किस्म के संशोधन की अनुशंसा नहीं की है। कमेटी ने अपनी समीक्षा में पाया है कि जिन 91 फीसदी छात्रों ने NEET 2020 में EWS कोटे का फायदा लिया, उनके परिवार की वार्षिक आमदनी 5 लाख से कम थी। कमेटी ने सरकार द्वारा पूर्वनिर्धारित आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा को लेकर गहन अध्ययन किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने यह मानदंड किस वजह से निर्धारित किये गये हैं। 

इस समिति ने इस कोटे को लेकर बनाई गई मेजर जनरल एसआर सिन्हो कमिशन की रिपोर्ट पर भी स्टडी की है। कमेटी अब शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सर्वोच्च न्यायालय में जमा करेगी। इस कमेटी का गठन शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद उस समय किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट, सरकार द्वारा NEET एडमिशन में दिये गये 10 फीसद EWS कोटा के खिलाफ डाली गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।  

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