राजस्थान में हत्यारी पत्नी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
राजस्थान में हत्यारी पत्नी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
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उदयपुर. राजस्थान में एक पत्नी को पति की हत्या के सिलसिले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के उदयपुर के देवगढ़ इलाके में आज से ढाई वर्ष पूर्व इस मामले में लालपुरा निवासी बाबरू पुत्र गौतम की हत्या के मामले में उसकी पत्नी दुर्गा द्वारा तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इसमें मृतक के चाचा ने इसकी रिपोर्ट देवगढ़ थाने में दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 3 मई 2013 को घटित हुई. रात के समय बाबरु अपनी पत्नी के साथ था व दुर्गा को गांव के अपने घर पर छोड़कर वह कुंए पर ही सो गया था सुबह उसका शव मिला जिसमे उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी इस केस की ऑफिसर स्कीम के तहत जाँच चली व दुर्गा को दोषी मानकर उसे गिरफ्तार किया गया था.इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 41 दस्तावेज पेश किए।

अदालत ने दुर्गा को आरोपी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट में खून के निशान मैच हो जाने से केस अंजाम तक पहुंच सका। जब दुर्गा द्वारा हत्या की गई तब वह गर्भवती थी उसने जेल में ही एक बच्ची को जन्म दिया, दुर्गा के साथ उसके दो नाबालिग बच्चे जो उसके साथ जेल में ही रहते है. यह दोनों बच्चे छह साल तक दुर्गा के साथ जेल में ही रहेंगे.  

 

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