गठबंधन का नाम I.N.D.I.A क्यों ? याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- चुनाव आयोग के पास जाओ
गठबंधन का नाम I.N.D.I.A क्यों ? याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- चुनाव आयोग के पास जाओ
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग के सामने रखा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता. याचिकाकर्ता की ओर से राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाने पर कोर्ट ने कहा कि वह राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकता. याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि विपक्षी गठबंधन के I.N.D.I.A नाम से संबंधित एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. इससे पहले अगस्त में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया था।  इस याचिका में विपक्षी राजनीतिक दलों को 26 विपक्षी दलों के महागठबंधन, I.N.D.I.A के संक्षिप्त नाम के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह याचिका भाजपा के नेतृत्व वाले NDA द्वारा अपने गुट का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश के नाम का उपयोग करने के लिए विपक्ष पर हमला करने के बाद आई है। रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत के चुनाव आयोग और 26 राजनीतिक दलों के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि, "इस पर सुनवाई होनी चाहिए।" याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज के वकील ने दलीलें दीं जिसके बाद अदालत ने मामले को 21 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, भारद्वाज ने अपनी याचिका में कहा कि वह नए गठबंधन बनाने वाले 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ 19 जुलाई को देश के चुनाव आयोग को दिए गए प्रतिनिधित्व पर "गैर-पालन" और कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से व्यथित हैं। याचिका में कहा गया है कि, "आज तक देश के चुनाव आयोग ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास इस रिट याचिका को दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।" 

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