बंगाल: हिन्दुओं के घरों पर पेट्रोल बमों से हमला, पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन की घटना, NIA करेगी जांच
बंगाल: हिन्दुओं के घरों पर पेट्रोल बमों से हमला, पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन की घटना, NIA करेगी जांच
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कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर में भड़की हिंसा की जाँच का जिम्मा राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया है। राज्य की मुख्य विपक्षी दल, भाजपा निरंतर इस हिंसा की जाँच केंद्रीय एजेंसी से कराए जाने की माँग कर रही थी। बंगाल भाजपा के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दंगाईयों का मजहब (मुस्लिम होने के कारण) देख उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारी ने गवर्नर ला गणेशन (Governor La Ganeshan) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मोमिनपुर में फ़ौरन सेंट्रल फोर्स की तैनाती करने और NIA जाँच कराए जाने की माँग की थी।

दरअसल, पश्चिम बंगाल के खिर्दीपुर मोमिनपुर इलाके में नवरात्री त्यौहार के दौरान लक्ष्मी पूजा की शाम हिंदुओं की दुकानों और घरों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया था। इस दौरान हिंदुओं के घरों पर पेट्रोल बम फेंके गए, उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी गई और जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। इसके बाद कट्टरपंथी भीड़ ने घरों और दुकानों में इस्लामी झंडे गाड़ दिए। दरअसल, इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिमों) ने हिंदुओं के घर और दुकानों पर जबरन इस्लामी झंडे लगा दिए थे, जिन्हें हिंदुओं ने हटा दिया। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में कट्टरपंथी भीड़ जमा हो गई और हिंदुओं के घरों में आगज़नी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई बार पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।  

मोमिनपुर हिंसा की जाँच के लिए NIA की टीम जल्द ही घटनास्थल पर पहुँचकर पड़ताल शुरू करेगी। NIA ने इस हिंसा को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि पहले इस हिंसा की जाँच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी। इस मामले में से कलकत्ता हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 को बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) और कोलकाता के पुलिस आयुक्त (CP) को मोमिनपुर इलाके में हुई हिंसा की जाँच के लिये एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन करने का आदेश दिया था।

हिंसा को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जयमाल्य बागची के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने DGP और पुलिस आयुक्त को सबूतों और वीडियो फुटेज के संरक्षण करने और घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि घटना की जाँच NIA से करानी है या नहीं, इसका निर्णय केंद्र सरकार करेगी।

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