'हम आपके विज्ञापन फंड से पैसा निकाल लेंगे..', रेल प्रोजेक्ट को धन न देने को लेकर केजरीवाल सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट
'हम आपके विज्ञापन फंड से पैसा निकाल लेंगे..', रेल प्रोजेक्ट को धन न देने को लेकर केजरीवाल सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के लिए धन उपलब्ध कराने में देरी के लिए दिल्ली सरकार को एक बार फिर लताड़ लगाई और कहा कि सरकार को राज्य सरकार के विज्ञापन फंड से धन प्राप्त करने के अपने आदेश को लागू करने के लिए अदालत को मजबूर करने से बचना चाहिए।.

दरअसल, इससे पहले नवंबर में, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आदेश दिया था कि यदि दिल्ली सरकार रैपिड रेल परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने में विफल रहती है, तो यह राशि इस वर्ष के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट से निकाल ली जाएगी। आज, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अदालत को सूचित किया कि बजट आवंटन को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को 7 दिनों के भीतर केंद्र की मंजूरी लेने का निर्देश दिया।

पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा था कि समस्या यह है कि दिल्ली सरकार विज्ञापनों के लिए 580 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान कर सकती है, लेकिन वह 400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान नहीं कर सकती है, जिसका भुगतान उसे रेल परियोजना के लिए करना है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा, "यदि ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होती हैं, और यदि विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो हम उस धन को बुनियादी ढांचे के लिए निर्देशित करने के लिए कहेंगे"।

अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परियोजना के लिए धन जारी करने के उसके आदेश का आंशिक अनुपालन नहीं हो सकता है और उसके निर्देशों का पूरा अनुपालन तय कार्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। बता दें कि, RRTS परियोजना में दिल्ली को उत्तर प्रदेश में मेरठ, राजस्थान में अलवर और हरियाणा में पानीपत से जोड़ने वाले सेमी-हाई स्पीड रेल गलियारे शामिल हैं।

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