इलाहाबाद : यूपी में आखिर किसानों के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार को झुकना पड़ा है. अब सरकार उन किसानों को अधिग्रहीत की गई जमीन तो वापस लौटाएगी ही, साथ ही एक करोड़ रुपए हर्जाना भी देगी. अब गाजियाबाद की लोनी तहसील में किसानों की अधिग्रहीत की गई जमीन उन्हें वापस दी जाएगी. साथ ही सरकार उन्हें हर्जाना भी देगी. शासन की ओर से कोर्ट में सचिव ने अंडरटेकिंग देकर बताया कि अधिग्रहीत भूमि को डी नोटिफाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हर्जाने की एक करोड़ रुपए भी हाईकोर्ट में जमा कर देगी.
गौरतलब है कि सुरेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस विपिन मिश्र सुनवाई कर रहे हैं. याचिका पर वकीलों ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों की करीब 104 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीसी को दे दी थी. बाद में यह जमीन सरकार को वापस कर दी गई, लेकिन सरकार ने किसानों को न जमीन वापस की और न ही उसका मुआवजा दिया.
इस पर कोर्ट ने सरकार पर एक करोड़ रुपए का हर्जाना लगा दिया. प्रदेश सरकार का शपथ पत्र मिलने के बाद कोर्ट ने 27 सितंबर तक आदेश का पालन करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.