उज्जैन: विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने के लिए सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखा
उज्जैन: विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने के लिए सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखा
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भोपाल : उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखा गया है. सरकार ने राज्यपाल से बताया कि अब यूनिवर्सिटी के हालात सामान्य हो गए हैं. ऐसी स्थिति में अब वहां धारा 52 को रखने की जरुरत नहीं लग रही हैं. वर्तमान में लगी धारा 52 की अवधि 15 फरवरी को ख़तम हो रही है. एक साल पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के कारण राज्य सरकार ने तत्कालीन कुलपति को हटाकर धारा 52 लगाई थी.

इसके पश्चात् वहां कार्यवाहक कुलपति पदस्थ किया था. प्रारम्भ में सरकार ने यह धारा छह माह के लिए लगाई थी. हालात सामान्य न होने पर इसे बाद में 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया हैं. विश्वविद्यालय का काम-काज पटरी पर लौटने के पश्चात ही सरकार अब नियमित कुलपति पदस्थ करना चाहती है. इसी आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने राजभवन को पत्र लिखा है. जब उज्जैन विश्वविद्यालय में एक साल पहले जब धारा 52 लगाई गई थी, उस दर्मिया राजभवन ने एतराज जताया था. तर्क दिया गया कि सरकार ने ऐसे समय धारा 52 लगाई जब कुलपति चयन की प्रक्रिया चल रही थी.

तत्कालीन कुलपति प्रो. एसएस पाण्डेय इस्तीफा दे चुके थे और यहां प्रो. बालकृष्ण शर्मा को कार्यवाहक कुलपति नियुक्ति किया था. नए कुलपति की नियुक्ति होना थी. ऐसे में कुलपति को हटाते हुए धारा लगाने का कोई औचित्व नहीं बनता हैं यह पहला अवसर होगा जब कुलपति चयन समिति में कार्यपरिषद का सदस्य नहीं सम्मलित नहीं होगा, परन्तु इसके पहले कार्यपरिषद का सदस्य चयन समिति में रहा है. चूकि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया गया है. इन संशोधन के तहत कुलपति चयन समिति में कार्यपरिषद सदस्य के स्थान पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि को सदस्य के तौर पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है. राज्यपाल ने इस संशोधन को स्वीकृति दी हैं.

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