ट्रेन में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए पार्षद को रहत, पीड़ित के पिता ने आरोपो को झुठलाया
ट्रेन में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए पार्षद को रहत, पीड़ित के पिता ने आरोपो को झुठलाया
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हाजीपुर : विधान पार्षद टुन्नाजी पांडेय के खिलाफ पूर्वांचल एक्सप्रेस में 12 साल की लड़की से छेड़खानी के मामले में अब आरोप को अब पीड़िता के पिता ने झूठा करार दिया है. उन्होंने शुक्रवार को कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि जीआरपी ने धमका कर आवेदन पर दस्तखत करा लिये.

पीड़िता के पिता एनआरआइ विजय प्रकाश पांडेय और उसी ट्रेन से यात्रा कर रहे गोरखपुर के सुभाष चंद्र शुक्ल के पुत्र अंकित शुक्ल ने कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि पीड़िता बुरा स्वपन देखने के बाद डर कर अचानक जग कर बैठ गयी. जीआरपी ने बयान पर जबरन हस्ताक्षर करा लिये थे. जीआरपी कांड संख्या- 61/16 में जैसा आरोप लगाया गया है, वैसी कोई घटना नहीं हुई है. 

इससे पहले कि 24 जुलाई को गोरखपुर के मूल निवासी थाइलैंड के व्यवसाई विजय प्रकाश पांडेय की शिकायत हाजीपुर जीआरपी ने टुन्नाजी को ट्रेन में छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करा था. 

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