अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : बंबई हाईकोर्ट
अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : बंबई हाईकोर्ट
Share:

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में अवैध होर्डिंग और बैनर न लगाने के उसके आदेशों का पालन नहीं करके राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका का मखौल उड़ा रही हैं. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस शालिनी फनसालकर जोशी की खंडपीठ ने कहा, 'एक साल से हम आदेश पारित कर राजनीतिक पार्टियों से कह रहे हैं कि वे अवैध बैनर-पोस्टर न लगाएं. लेकिन 90 प्रतिशत राजनीतिक पार्टियां आदेशों का मखौल उड़ा रही हैं.

अदालत राज्य भर में राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगाए गए अवैध बैनरों, होर्डिंगों और पोस्टरों के मुद्दे पर कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने कहा, 'हमें कड़ी कार्रवाई करनी होगी. जैसे ही हमें लगेगा कि हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ है, अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा.'

याचिकाकर्ता के वकील उदय वरुंजिकर ने अदालत को बताया कि 27 फरवरी को 'मराठी भाषा दिवस' मनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कई पोस्टर लगाए थे.

बृहन्नमुंबई नगर निगम (BMC) के वकील अनिल सखरे ने भी अदालत को बताया कि देवनार इलाके में जब निगम अधिकारी एक बार अवैध होर्डिंग हटाने के लिए गए थे, तो उन्हें एक राजनीतिक पार्टी के सदस्यों ने पीटा था. उन्होंने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. अदालत ने कहा, 'यह गंभीर आरोप है. इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।'

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -