Jul 05 2016 07:41 AM
चंडीगढ़: सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर जाट आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने अदालत ने सरकार और प्रतिवादियों का पक्ष सुनने के बाद तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.
सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीप धनखड़ से पूछा कि वह मूल याचिका पर या रोक हटाने की अर्जी पर बहस करना चाहते हैं. इस पर धनखड़ ने कहा कि राज्य में दाखिलों और भर्ती प्रतिक्रिया जारी है. इसलिए वह पहले आरक्षण पर रोक हटाने की अर्जी पर बहस करना चाहते हैं.
गौरतलब है की हरियाणा सरकार ने जाट आरक्षण पर रोक लगने के बाद अदालत में एक और अर्जी दाखिल कर वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर रोक हटाने की मांग की थी. सरकार ने कहा की विधानसभा में विधेयक पारित कर जाटों को आरक्षण दिया गया है. जिस कारण इसकी कानूनी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती.
सरकार की इस मांग का विरोध करते हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि सरकार ने दबाव में आकर आरक्षण देने का फैसला किया है। इसकी कानूनी वैधता नहीं है.
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