Jul 29 2016 04:32 AM
जिला न्यायालय द्वारा आजादनगर विकासखंड के ग्राम काल्यावाव में खुजेमा पिता जाबीर अली बोहरा निवासी आजादनगर द्वारा अवैधानिक रूप से चिमनी भट्टा संचालन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
अवैध ढंग से ईंट भट्टा चलाने की सुचना पर खनिज अधिकारी सावनसिंह चौहान ने 13 जुलाई को भट्टे का निरीक्षण किया गया था. इस दौरान मौके पर ट्रक क्रमांक जीजे 17 एक्स 4005 व जीजे आईवी 7451 को ईंट भरते हुए जब्त किया. साथ ही 3 लाख ईंटों का भंडारण करना पाया गया.
प्रकरण पंजीबद्घ कर कलेक्टोरेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. कलेक्टर शेखर वर्मा के द्वारा इस मामले में 30 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. साथ ही आजादनगर के एसडीएम और तहसीलदार को ईंट भट्टों को जब्त कर प्रकरण के निराकरण तक प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए.
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