नई दिल्ली: दिल्ली की रॉउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी। स्पेशल जस्टिस विकास ढुल ने बुधवार (2 अगस्त) को इस मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। 1 नवंबर, 1984 के पुल बंगश हत्याकांड में जगदीश टाइटलर को 1 लाख रुपए के जमानत बांड पर अग्रिम जमानत दी गई है। इसके साथ ही उन्हें बिना अनुमति के भारत छोड़ने या किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया गया है।
Our wait for justice in #1984SikhGenocide continues.
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 4, 2023
The court has granted anticipatory bail to Jagdish Tytler… butchers like him make a mockery of the whole system. But we would continue our fight and appeal to Higher Court pic.twitter.com/Hdry0q0Pum
बता दें कि, उस मामले में कांग्रेस समर्थक भीड़ ने जिन्दा जलाकर तीन सिख, ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी थी, यह भीड़ 1 नवंबर 1984 को यानी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद आजाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे में एकत्र हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को भड़काने और उकसाने के लिए टाइटलर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था। टायलर को इसी साल 26 जुलाई को दिल्ली कोर्ट ने समन जारी किया था।
इस मामले पर बोलते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि, 'मुझे यह जानकर निराशा और दुख हुआ है कि जगदीश टाइटलर जैसे हत्यारे को अदालत ने जमानत दे दी। इसकी कल्पना करना कठिन है. सत्ता बदलने के बाद टाइटलर के खिलाफ CBI ने निष्पक्ष जांच शुरू की। लेकिन, अदालत ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक हत्यारा जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो कई शक्तिशाली पदों पर रहा था और उसे कोई छु तक नहीं सकता था, अब इतने वर्षों के बाद कटघरे में खड़ा किया गया है। लेकिन, अदालत ने उन्हें सीधे जमानत दे दी, हम निचली अदालत के अन्याय के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हम इसे यूं ही नहीं जाने देंगे।'' सिरसा ने यह भी बताया कि जगदीश टाइटलर को गांधी परिवार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है और चेतावनी दी कि कांग्रेस नेता हमेशा के लिए कानून से बच नहीं सकते।
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