'सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 साल हो..', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब
'सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 साल हो..', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध (Minimum Age For Consensual Sex) को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए 16 से 18 साल के किशोरों के खिलाफ अक्सर लागू किए जाने वाले वैधानिक बलात्कार पर कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। शुक्रवार (18 अगस्त) को, मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय और गृह मामलों और राष्ट्रीय महिला आयोग सहित कुछ अन्य वैधानिक निकायों को नोटिस जारी किए। यह याचिका वकील हर्ष विभोरे सिंघल ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, जनहित याचिका वैधानिक बलात्कार कानूनों की वैधता को चुनौती देती है जो 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध (Minimum Age For Consensual Sex) को इस आधार पर अपराध घोषित करते हैं कि ऐसे कृत्यों के लिए उनकी सहमति वैधानिक रूप से अमान्य है। याचिका में कहा गया है कि, "अनुरोध है कि वैधानिक बलात्कार के बारे में कानून को बदलने के लिए अनुच्छेद 32 या अन्य कानूनी कार्रवाइयों का उपयोग किया जाए। मांग है कि कानून अब 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों और 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के बीच सहमति से यौन संपर्क को आपराधिक अपराध न माने।'' याचिका में आगे कहा गया है कि ऐसे किशोरों में "शारीरिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षमताएं, जोखिमों को समझने और समझने के लिए जानकारी को आत्मसात करने और मूल्यांकन करने की क्षमता, सकारात्मक निर्णय लेने या अन्यथा सूचित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और निर्णय लेने वाली/शारीरिक क्षमता होती है। उन्हें निडर होकर, स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से अपने शरीर के साथ जो करना है, वह करने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए।"

बता दें कि, इससे पहले जुलाई में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत सेक्स के लिए सहमति (Minimum Age For Consensual Sex) की उम्र की फिर से जांच की जानी चाहिए। पीठ ने कहा था कि अदालतों के सामने आने वाले मामलों में बड़ी संख्या में 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियां शामिल हैं, जिन्होंने रोमांटिक रिश्तों में सहमति से यौन संबंध बनाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा था कि, "केवल यह आशंका कि किशोर आवेगपूर्ण और बुरा निर्णय लेंगे, उन्हें एक कानून के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।"

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