आरोपी को मिला आजीवन कारावास, पत्थर से कुचल कर की थी हत्या
आरोपी को मिला आजीवन कारावास, पत्थर से कुचल कर की थी हत्या
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उज्जैन/ब्यूरो। न्यायालय माननीय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/बालक न्यायालय जिला उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी विधि विरूद्ध बालक, उम्र 22 वर्ष निवासी धोबी गली जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि मे आरोपी को आजीवन कारावास, धारा 460 भादवि में 10 वर्ष का साधारण कारावास एवं धारा 148 भादवि में आरोपी को 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं धारा 25 आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 15,000/-रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, फरियादी सुमित ने थाना कोतवाली पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 16.07.2017 की करीब रात 10ः00 बजे की बात है, मैं खाना खाकर रवि लश्करी के घर के सामने बैठा था, पुरानी रंजिश को लेकर जितेन्द्र कुशवाह, विशाल लश्करी को मॉ बहन की गालिया देने लगा, को विशाल लश्करी ने गालिया देने से मना किया इसी बात पर से जितेन्द्र कुशवाह ने विवेक, करण, बाल अपचारी और सचिन को आवाज देकर बुला लिया और सभी लोग हाथ में तलवार व चाकू लेकर विशाल के घर में घूस गये। उस समय विशाल की पत्नि पूजा भी मौजूद थी। सभी लोगो ने एकमत होकर विशाल को तलवार व चाकू से मारा व विशाल को बाहर निकालकर लाये इतने में विशाल का भाई रवि लश्करी भी आ गया। 

 रवि लश्करी को भी विवेक, करण व बाल अपचारी ने भी तलवार से मारा व सचिन ने चाकू से रवि को मारा। जितेन्द्र की पत्नि सुनिता ने छत के उपर से एक पत्थर रवि के सिर पर मारा जिससे उसके सिर में खून निकलने लगा फिर सभी ने रवि और विशाल को नीचे गिरा दिया और जितेन्द्र कुशवाह ने पत्थर से रवि व विशाल का सिर कुचल दिया। जिससे विशाल और रवि की मृत्यु हो गई। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

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