गुर्दे का इलाज कराने के लिए आतंकी यासीन मलिक ने मांगी AIIMS जाने की अनुमति, दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
गुर्दे का इलाज कराने के लिए आतंकी यासीन मलिक ने मांगी AIIMS जाने की अनुमति, दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
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नई दिल्ली: कश्मीरी आतंकी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक ने हृदय और गुर्दे की बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उसने कहा कि ऐसे इलाज के लिए उन्हें शारीरिक रूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ले जाने की जरूरत है। 

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने मामले की सुनवाई की और मलिक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा कि क्या वह AIIMS द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड या अपनी पसंद के डॉक्टरों द्वारा इलाज करने के इच्छुक हैं। मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। मलिक ने अपने इलाज के लिए AIIMS या किसी अन्य सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में रेफर करने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिका का केंद्र सरकार ने कड़ा विरोध किया, जिसने इसकी स्थिरता को चुनौती दी और कहा कि मलिक को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल बाह्य रोगी विभाग (OPD) के रोगी के रूप में इलाज किया जाना चाहिए। अधिवक्ता रजत नायर सरकार की ओर से पेश हुए और पीठ को बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मलिक की जांच के लिए AIIMS द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया।

नायर ने कहा कि मलिक एक "बहुत ही उच्च जोखिम वाला कैदी" है और उसे जेल में सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। न्यायालय ने दलील पर विचार किया और मलिक के वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा। इस बीच, तिहाड़ जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि मलिक को आवश्यक कोई भी इलाज जेल अस्पताल में उचित तरीके से उपलब्ध कराया जाए। मलिक आतंकी फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है और तिहाड़ जेल में बंद है। उसके लिए मौत की सजा की मांग करने वाली एनआईए की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

मलिक को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 17, 18, 20, 38 और 39 के अलावा IPC की धारा 120बी के साथ पढ़ी जाने वाली यूएपीए की धारा 13 और 15 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। एक विस्तृत फैसले में NIA कोर्ट ने कहा था कि मलिक ने हिंसक रास्ता चुनकर सरकार के अच्छे इरादों के साथ विश्वासघात किया है। कोर्ट ने कहा था कि "अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के अच्छे इरादों के बावजूद, व्यक्ति ने राजनीतिक संघर्ष के बहाने हिंसा भड़काकर एक अलग रास्ता चुना। सबूत, जिसके कारण आरोप तय किए गए और जिसके लिए दोषी ने अपराध स्वीकार किया है, एक अलग कहानी बताता है।' जज ने मलिक की इस दलील को भी खारिज कर दिया था कि वह 1994 के बाद गांधीवादी बन गया था। मलिक ने निहत्थे भारतीय वायुसेना अफसरों पर भी गोलियां चलाईं थी, जिसमे चार अफसर बलिदान हो गए थे और बाद में आतंकी ने इसे TV पर कबूला भी था। 

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