जानकारी के अभाव में लौटाया आतंकवादी विधेयक
जानकारी के अभाव में लौटाया आतंकवादी विधेयक
Share:

नई दिल्ली: गुजरात में पहले भी एक विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक पारित किया था। लेकिन उसे वापस लौटा दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि पिछली सप्रसंग सरकार ने इसे दो बार खारिज कर दिया था। और एक बार फिर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे वापस लौटा दिया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी थे तो उनके द्वारा भी आतंकवाद एवं संगठित अपराध विधेयक 2003 में पेश किया गया था। जिसके बाद से ही यह अब तक लटक ही रहा है।

गुरूवार के दिन भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे एक बार फिर वापस लौटाते हुये कहा कि इस आंतकवाद रोधी विधेयक में पूर्ण रूप से बातों का उल्लेख नहीं है। और इसमें अतिरिक्त सूचना की कमी है। जिसके चलते इसे पास नंही किया जा सकता।

 जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुये कहा कि गुजरात सरकार से इस क्षेत्र में और अधिक जानकारी प्राप्त करके इसे दोबारा राष्ट्रपति  को सौंपा जायेगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति  को सूचना देते हुए कहा कि हम यह विधेयक वापस ले रहें हैं और इस विधेयक की अतिरिक्त जानकारी हमें जैसे ही मिलती है हम यह विधेयक पुनः आपको पेश करेंगे।

 बताया जा रहा है कि आतंकवाद रोधी विधेयक की जो भी जानकारी है उसे एक आरोपी के मोबाइल फोन की टैपिंग के जरिए जुटाए गए साक्ष्य की स्वीकार्यता या एक जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान को अदालत में पेश करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

आईटी मंत्रालय ने टेलीफोन बातचीत की जो रिकाॅर्डिगं है, उसे अदालत में एक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के विधेयक में मौजूद प्रावधानों पर ऐतराज जताया था। तो इसी ऐतराज पर गुजरात सरकार ने आईटी मंत्रालय के उठाए गए ऐतराजों का पुरजोर खंडन कर दिया था।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -