मद्रास हाई कोर्ट ने 42 केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को तमिल फिल्म दिखाने से रोका
मद्रास हाई कोर्ट ने 42 केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को तमिल फिल्म दिखाने से रोका
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चेन्नई: देश में फिल्मों का चलन वर्तमान समय में कुछ ज्यादा ही चल रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हाल में मद्रास उच्च न्यायालय ने 42 केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर तमिल फिल्म कातरिन मोझी दिखाने पर रोक लगा दी है। यहां बता दें कि यह फिल्म 16 नवंबर को रिलीज होनी है। इसके अलावा न्यायमूर्ति एम सुंदर ने बुधवार को फिल्म के निर्माता क्रिएटिव एंटरटेनर्स द्वारा दायर वाद पर यह अंतरिम रोक लगाई है। 

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यहां बता दें कि निर्माता ने 42 केबल एवं इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि उन्हें आशंका है कि एक बार फिल्म रिलीज हो जाने पर फिल्म की चोरी का काम शुरू हो जाएगा और वेबसाइटें अवैध तरीके से उसकी प्रति बना कर, रिकॉर्ड कर, प्रतिलिपि प्रस्तुत कर और कॉपीराइट के तहत संरक्षित कार्य को आम जनता तक पहुंचाएंगी। यहां बता दें कि वर्तमान में फिल्मों के रिलीज होने के साथ ही लोगों द्वारा संबंधित फिल्म को रिकॉर्ड या डाउनलोड कर बाजार में बेचा जा रहा है। 

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गौरतलब है कि इस तरह से फिल्मों के निर्माताओं को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं निर्माता के वकील विजयन सुब्रमणियन ने कहा कि फिल्म के निर्माण में काफी पैसा लगा है और यह चेन्नई समेत विश्व भर में 250 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होगी। राधा मोहन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ज्योतिका और विदार्थ मुख्य भूमिका में हैं। 


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