जम्मू कश्मीर में सैयद गिलानी की 20 संपत्तियां कुर्क, SIA ने कहा- टेरर फंडिंग रोकना मकसद
जम्मू कश्मीर में सैयद गिलानी की 20 संपत्तियां कुर्क, SIA ने कहा- टेरर फंडिंग रोकना मकसद
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श्रीनगर:  जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने श्रीनगर के बारजुल्ला में हुर्रियत कांफ्रेंस (G) के पूर्व प्रमुख सैयद अली गिलानी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। SIA ने उन नाम पर दर्ज कुछ संपत्तियों समेत कम से कम 20 संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। SIA की जांच पर कश्मीर के विभिन्न जिलों में संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी के बडगाम, मागम, पुलवामा, अवंतीपोरा, कुलगाम और श्रीनगर जिलों में भी रेड मारी गई हैं। श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने पहले ही जमात-ए इस्लामी की 3 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिए थे।

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में 2 मंजिला आवासीय मकान शामिल था, जो सैयद अली शाह गिलानी के नाम पर श्रीनगर के बारजुल्ला में दर्ज हैं। विशेष रूप से, जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर में 188 जमात-ए इस्लामी की संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया है या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ऐसा माना जाता है कि इस मकान को 1990 के दशक में जमात-ए-इस्लामी द्वारा खरीदा गया था और यह गिलानी (JEI) के नाम से पंजीकृत था। उन्होंने कहा कि गिलानी 2000 की शुरुआत तक इस मकान में रहते थे और इसके बाद वह शहर के हैदरपुरा इलाके में रहने चले गए थे। गत वर्ष सितंबर में उनका इंतकाल हो गया था। अधिकारियों के अनुसार, बाद में यह मकान JEI के अमीर (प्रमुख) के आवास के रूप में इस्तेमाल में लाया जाने लगा। उन्होंने बताया कि SIA ने बारजूला इलाके में ही एक अन्य रिहायशी मकान को भी कुर्क किया है।

अधिकारियों के अनुसार, SIA की यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन JEI से संबंधित संपत्तियों की कुर्की का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया HA कि यह कार्रवाई बाटमालू थाने में दर्ज की गई एक FIR की जांच का परिणाम है। SIA इस मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य अलगाववादी गतिविधियों के लिए धनराशि की उपलब्धता का मार्ग बंद करना और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बने राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकवादियों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना है।

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