हिन्दू महासभा ने की मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की पैरवी, SC ने कहा- ये आपका मामला नहीं
हिन्दू महासभा ने की मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की पैरवी, SC ने कहा- ये आपका मामला नहीं
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नई दिल्ली: मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने हिन्दू महासभा की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी है कि पहले इस मांग को लेकर किसी  मुस्लिम महिला को अदालत में आने दें, फिर हम विचार करेंगे.

पीठ ने कहा ही कि आपका इससे कोई संबंध नहीं है, इससे पहले शीर्ष अदालत ने मस्ज़िद में नमाज की अनुमति पर महाराष्ट्र के मुस्लिम दंपत्ति की याचिका स्वीकार कर चुका है. दरअसल, हिन्दू महासभा ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें इस मांग को खारिज कर दिया गया था. याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई थी कि इस संबंध में वह बकायदा निर्देश जारी करे. याचिका में कहा गया था कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध उनके मौलिक अधिकारों का उल्‍लंघन है.

आपको बता दें कि ऐसी ही एक याचिका पर अगस्‍त 2016 में बॉम्‍बे उच्च न्यायालय ने महिलाओं को मुंबई स्थि‍त मशहूर हाजी अली दरगाह की मजार तक जाने पर लगी पाबन्दी को हटाने का आदेश दिया था. तब उच्च न्यायालय ने कहा था कि महिलाओं के प्रवेश पर बैन संविधान में दिए गए उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है. हालांकि, उच्च न्यायालय के इस फैसले को दरगाह ट्रस्ट की तरफ से शीर्ष अदालत में चुनौती भी दी गई थी. लेकिन, शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखा था. इसके बाद पहली बार महिलाओं ने मशहूर हाजी अली दरगाह के अंदरूनी भागों में प्रवेश किया था.

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