नई दिल्ली : बिहार विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल को 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष तक करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कानूनी राय मांगी है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनी पेंच समाप्त करने के लिए वह इस मसले पर चुनाव आयोग की राय जानना चाहता है। उल्लेखनीय है कि पटना हाईकोर्ट ने सदस्यों के कार्यकाल को वर्षों में तय करने का निर्णय दिया था लेकिन इसके विरूद्ध बिहार विधान परिषद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया।
जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला लेने के लिए निर्वाचन आयोग से यह पूछा है कि प्रति दो वर्ष में सदस्यों को किस तरह से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी करने का मन बनाया है। उल्लेखनीय है कि बिहार में 7 जुलाई को बिहार विधान परिषद के लिए मतदान होगा। मामले में चुनाव आयोग से जल्द जवाब दिए जाने की उम्मीद की जा रही है।