सुप्रीम-कोर्ट ने कहा पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में केरोसिन मिलाया जाता है, चेक होना चाहिए
सुप्रीम-कोर्ट ने कहा पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में केरोसिन मिलाया जाता है, चेक होना चाहिए
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण की समस्या ने एक विकराल रूप ग्रहण कर लिया है उसके बाद इस मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च न्याय प्रणालिका तंत्र सुप्रीम-कोर्ट ने आज केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रश्न करते हुए कहा कि आप दोनों क्यों नहीं साथ बैठकर दिल्ली के वातावरण को साफ करने का समाधान निकालते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की यह क्रेडिट आप अपने हाथ में क्यों नहीं लेते. आप ये मौका हाथ से क्यों जाने देना चाहते हैं. इस दौरान देश की सर्वोच्च न्याय प्रणालिका तंत्र सुप्रीम-कोर्ट ने प्रश्न उठाते हुए कहा है कि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल में केरोसिन मिलाया जाता है, परन्तु उसको कोई भी चेक करने वाला नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेट्राेल पंपों के मामले में भी एक पॉलिसी बननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर ईंधन में ही मिलावट होगी तो प्रदूषण तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलावटी ईंधन के बाद भी हमारी गाडि़यां हरफनमौला हैं... क्‍योंकि ये उसी से चलती हैं। देश की सर्वोच्च न्याय प्रणालिका तंत्र सुप्रीम-कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी हरीश साल्वे ने कहा कि साल 2000 से दिल्ली में वाहनों की संख्या 97 फीसदी तक बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में आज के समय में तकरीबन 85 लाख वाहन हो गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी प्रकार से लॉस एंजिलिस में 65 लाख, न्यूयॉर्क में 77 लाख वाहन  हैं. डीजल से चलने वाली गाड़ियों कि संख्या भी 30 फीसदी बढ़ी है. बता दे कि देश की सर्वोच्च न्याय प्रणालिका तंत्र सुप्रीम-कोर्ट ने देश के 13 शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात दोहराई. सुप्रीम कोर्ट यह तय करना चाहता है कि देश के बड़े शहरों में डीज़ल गाड़ियों पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं.

 

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