नई दिल्ली:आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के जवाब पर सुनवाई करेगी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को सुनवाई टालते हुए तय की थी 29 नवंबर की तारीख दी थी. आलोक वर्मा ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा था CVC की जांच पर जवाब मीडिया में आलोक वर्मा का जवाब लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी.
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सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को CBI डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई करने वाला है. आलोक वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर उन्हें CBI डायरेक्टर के अधिकारों से वंचित कर छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है. सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ वर्मा के सीलबंद लिफाफे में दिये गये जवाब पर विचार कर सकती है. केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच करके अपनी रिपोर्ट दी थी और वर्मा का इसी पर जवाब दिया गया है.'
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कोर्ट ने 20 नवंबर को हुई आखिरी सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि वह किसी भी पक्षकार को नहीं सुनेगा और यह उसके उठाये गये मुद्दों तक ही सीमित रहेगा. सीवीसी के निष्कर्षों पर आलोक वर्मा का गोपनीय जवाब कथित रूप से लीक होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि वह जांच एजेंसी की गरिमा बनाये रखने के लिये एजेंसी के निदेशक के जवाब को गोपनीय रखना चाहता था. उपमहानिरीक्षक सिन्हा ने 19 नवंबर को अपने आवेदन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केन्द्रीय मंत्री हरिभाई पी चौधरी, सीवीसी के वी चौधरी पर भी सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप करने के प्रयास करने के आरोप लगाये थे.
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