ताजमहल संरक्षण मामले पर आज सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय
ताजमहल संरक्षण मामले पर आज सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय
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नई दिल्ली: ताजमहल संरक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा. गत सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकाई लगाई थी. अदालत ने राज्य सरकार से कहा था कि चार सप्ताह के अंदर विजन डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करे. अदालत ने कहा था कि हम ताजमहल को लेकर गंभीर हैं, हम सरकार की किसी गतिविधि का विरोध नहीं करते, किन्तु हम लोकेशन को लेकर चिंताग्रस्त हैं. इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश सरकार को कहा था कि बगैर विजन डॉक्यूमेंट के हम, आपकी किसी अन्य याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. बगैर विजन डॉक्यूमेंट के केस की सुनवाई कैसे की जाए? 

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इससे पहले गत वर्ष केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि ताजमहल का हेरिटेज प्लान यूनेस्को को देने से पहले मसौदा तैयार हो चुका है, इसे आठ सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. विजन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट समिति की अधिकारी और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की मीनाक्षी धोते ने बताया था कि विजन डॉक्यूमेन्ट के बारे में ईमेल और कागजों पर सलाह मिल रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि एएसआई से भी हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनके एक्सपर्ट से बात करके उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं. अदालत ने कहा था कि विजन डॉक्यूमेंट प्राप्त होते ही उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए . वहीं, यूपी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट को सीक्रेट करार दिया था, जिस पर अदालत ने कहा था कि विजन डॉक्युमेंट को सार्वजनिक किया जाए.

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आपको बता दें कि 24 जुलाई 2018 को यूपी की योगी सरकार ने ताजमहल संरक्षण के लिए बन रहे विजन डॉक्यूमेंट का शुरुआती मसौदा  शीर्ष अदालत में दाखिल किया था. ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया था कि ताजमहल के आसपास के पूरे क्षेत्र को 'नो प्लास्टिक जोन' घोषित कर दिया जाए, वहां बोतलबंद पानी पर भी बैन लगाया जाए. विजन डॉक्यूमेंट में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर प्रतिबन्ध लगाने की भी बात की गई है. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि ताजमहल के प्रदूषणकारी उद्योगों को हटाया जाएगा और यमुना रिवरफ्रंट के साथ पदयात्रियों के लिए सड़क का निर्माण किया जाएगा, इससे यातायात घटेगा.  

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