शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को 'सुप्रीम' झटका, पत्नी के स्वास्थ्य की दुहाई देने पर भी नहीं मिली जमानत
शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को 'सुप्रीम' झटका, पत्नी के स्वास्थ्य की दुहाई देने पर भी नहीं मिली जमानत
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (4 अगस्त) को CBI और ED द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के दो मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए जेल से रिहाई की मांग की थी। हालाँकि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि वह "काफ़ी हद तक स्थिर" हैं।

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिकाओं के साथ-साथ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर भी विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को CBI और ED से मामलों में सिसोदिया द्वारा दाखिल की गई अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया। इससे पहले कल, गुरुवार को CBO ने सुप्रीम कोर्ट से सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि वह शराब नीति अनियमितता मामले से जुड़ी साजिश के "किंगपिन और मास्टरमाइंड" हैं।

बता दें कि, CBI ने 2 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री मनीष सिसौदिया को शहर की शराब नीति में अनियमितताओं में उनकी कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह हिरासत में है। 

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