मुंबई : मुंबई में डांस बार पर लगा प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद हट गया है। इस तरह से अब डांस बार्स को फिर से लाईसेंस जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र के डांस बार्स मालिकों के संगठन ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रूख किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में आदेश दिया था और कहा था कि राज्य सरकार डांस बार मालिकों को 15 मार्च तक लाइसेंस जारी करे। सर्वोच्च न्यायालय ने डांस बार से पुलिस स्टेशन को लाईव फीड देने की बात से इन्कार कर दिया।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर दिया था और कहा था कि डांस बार का सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाईव फीड लेना चाहिए। इस तरह का लाइव फीड देने से डांस बारर्स की निजता का हनन नहीं होगा। इसके पीछे सरकार ने कारण दिया था कि इससे डांस बार संचालकों के राइट टू प्राइवेसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा और इस तरह के फीड से डांस बार में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा होगी।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कहा है कि डांस बार खोले जा सकते हैं लेकिन उनमें अश्लीलता नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी अपने तर्क में कहा है कि डांस बार में कार्य करने वाली लड़कियां अपने व्यवहार को लेकर परेशान रहती हैं।