नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के कारगिल अभियान में रक्षा उपकरणों की खरीद में कथित तौर पर हुए करोड़ों के घोटाले की जांच की मांग वाली कई याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी हैं. जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस वी गोपाल गौड़ा की बेंच ने याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अब इनमें सुनवाई करने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इन मामलों की जांच CBI जांच कर चुकी है और निचली अदालत ने इस जांच का आकलन भी किया.
ताबूत घोटाले का एकमात्र आरोपी बरी -
बेंच ने ताबूत घोटाले का एकमात्र आरोपी को भी बरी कर दिया. CBI इस आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाने मे असफल रही थी. सरकार का पक्ष रखते हुए वकील आर बालासुब्रमण्यम ने कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ताबूत घोटाले के मामले में एकमात्र आरोपी को बरी कर चुकी है. निचली अदालत का कहना है कि कथित बिचौलिए के खिलाफ मामला चलाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था.