गुजरात राज्यसभा चुनाव रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कही यह बात
गुजरात राज्यसभा चुनाव रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कही यह बात
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने गुजरात राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता परेश धनानी की याचिका पर आदेश देने से साफ़ इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम चुनाव नहीं रोकेंगे. अब मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. दरअसल, परेश धनानी ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग को चुनौती है.

दरअसल, गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है, किन्तु कुछ भाजपा MLA कोरोना पीड़ित हैं. ऐसे में उनके वोटिंग को लेकर संशय बना हुआ था. निर्वाचन आयोग ने इन विधायकों को सुविधा देते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान करने का फरमान जारी किया है. इस पर गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी एस मुरली कृष्णन ने कहा कि चुनाव आयोग ने पोस्टल वोटिंग की इजाजत दे दी है, किन्तु इसकी गहनता से जांच की जाएगी. हालांकि, तीनों MLA कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई पोस्टल वोटिंग की इजाजत मांगता है तो हम उसे अनुमति दे देंगे.

मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि यदि पोस्टल बैलेट का एप्लीकेशन आता है तो हम वेरिफाई करेंगे और फिर पोस्टल बैलेट के उपयोग की अनुमति देंगे. इसके साथ ही कोविड संक्रमित विधायकों को वोटिंग करने की दी अनुमति दी गई, किन्तु उन्हें पीपीई किट पहनना होगा. उनके मतदान के बाद पोलिंग बूथ को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा. निर्वाच आयोग के इसी फैसले के खिलाफ परेश धनानी ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी और राज्यसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी.

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