नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. इस याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी द्वारा TMC विधायक मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं करने के फैसले को चुनौती दी गई थी.
बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की वह याचिका ठुकरा दी थी. जिसमे उन्होंने चुनाव के बाद पार्टी बदलने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को MLA के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था. बता दें कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय गत वर्ष जून में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए थे.
विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले की सुनवाई गत माह पूरी हुई थी. विमान बनर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण प्रमाण पेश नहीं कर सका. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानून के तहत मैने पाया कि याचिकाकर्ता याचिका में उल्लेखित दलीलों को साबित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैंने याचिका खारिज कर दी. विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, कानून के मद्देनजर रॉय सदन में MLA के रूप में बने रहेंगे.
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