कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के 14 अयोग्य बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से मना कर दिया है. दरअसल, कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश ने 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद इन विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. जिस पर अब अदालत ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. 

अपनी याचिका में विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के 28 जुलाई के आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया था. याचिका में विधायकों ने कहा था कि उनका इस्तीफा स्वैच्छिक था. उल्लेखनीय है कि पिछले माह कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद प्रदेश की गठबंधन वाली कुमारस्वामी सरकार 14 महीने बाद गिर गई थी. कुमारस्वामी विश्वास मत के दौरान बहुमत साबित करने में नाकाम रहे थे. जिसके चलते उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था.

आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सभी बागी विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का इल्जाम लगाया था. दरअसल, कांग्रेस के 17 विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इन सभी विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी. जिसके बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश ने कर्नाटक के मौजूदा विधानसभा में 14 बागी विधायकों के कार्यकाल को अयोग्य घोषित कर दिया था.

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