PM केयर्स फंड पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, याचिकाकर्ता से कही ये बात
PM केयर्स फंड पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, याचिकाकर्ता से कही ये बात
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से साफ़ मना कर दिया है. शीर्ष अदालत की तरफ से सुनवाई करने से इनकार के बाद याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से इस संबंध में सलाह देते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहे तो सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि यदि याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है. फिलहाल याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले गत वर्ष सितंबर में एक सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा गया था कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष ‘पीएम केयर्स’ भारत सरकार का फंड नहीं है और इसके द्वारा एकत्र किया गया धन भारत की संचित निधि में भी नहीं जाता.

पीएम केयर्स न्यास में मानद आधार पर कार्य कर रहे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में अवर सचिव ने अदालत को बताया कि ट्रस्ट पारदर्शिता के साथ कार्य करता है और लेखा परीक्षक उसकी निधि की लेखा परीक्षा करता है. यह लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की तरफ से तैयार किए गए पैनल का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है.

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