जहांगीरपुरी में दंगाइयों पर 'बुलडोज़र' की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोका, कपिल सिब्बल-प्रशांत भूषण पहुंचे थे अदालत
जहांगीरपुरी में दंगाइयों पर 'बुलडोज़र' की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोका, कपिल सिब्बल-प्रशांत भूषण पहुंचे थे अदालत
Share:

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर भड़के दंगों के आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बरक़रार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई को रोक देना चाहिए। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्रनाथ और प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दलील दी।

दुष्यंत दवे ने निगम की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।  उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है और किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरे मामले के साथ ही कल इस पर सुनवाई की जाएगी।

कोर्ट की तरफ से कल सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि जहांगीरपुरी में बुधवार को सुबह ही 9 बुलडोजर पहुंच गए थे और दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण को हटाने की तैयारी कर ली थी। इस कार्रवाई से पहले बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, मगर अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुलडोजर वापस लौट रहे हैं।

 

 

मोहम्मद अंसार: महिलाओं से छेड़छाड़, पुलिस पर हमला और अब जहांगीरपुरी हिंसा, कई बार पकड़ाया और हर बार छूटा

झुग्गी में जन्म, कबाड़ी का काम.., जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड 'अंसार' के पास कैसे आए करोड़ों रुपए ?

जहांगीरपुरी में 'दंगाइयों' को हामिद शेख ने दी थी कांच की बोतलें.., शोभायात्रा पर बांग्लादेशियों ने किया था हमला..Video

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -