बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक, सिद्धू के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव
बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक, सिद्धू के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ़्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी है और 23 फरवरी को ही संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने और ड्रग मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा है. 

इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से तीन दिन की सुरक्षा प्रदान की थी ताकि वह अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर सकें. जस्टिस लीजा गिल की कोर्ट ने ड्रग केस में मजीठिया की अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा दी थीं. बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए नामांकान की प्रक्रिया मंगलवार को आरंभ हुई थी. इस चुनाव में मजीठिया, पंजाब कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पूर्व अमृतसर से मैदान में हैं. 46 वर्षीय मजीठिया के खिलाफ पिछले महीने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 

उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी और 12 जनवरी को मामले की जांच से जुड़ने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने उनपर देश नहीं छोड़ने समेत कुछ शर्तें भी लगाई थीं. बाद में अंतरिम राहत की अवधि 18 जनवरी को बढ़ा दी गई थी. मजीठिया अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साले और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं.

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