सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI को जल्द पूरा कैस हैंडल करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI को जल्द पूरा कैस हैंडल करने के निर्देश
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नई दिल्ली : व्यावसायिक परीक्षा मंडल में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा इस केस को पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई जल्द ही इस केस को पूरी तरह से हैंडल करे। कोर्ट ने सीबीआई को एसटीएफ से पूरा केस लेने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया है। मामले में कहा गया है कि सीबीआई में बहुत से पद खाली हैं जिसके कारण परेशानियां आ रही हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता में गठित सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से कहा है कि सीबीआई अपने खाली पड़े पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी ओर व्यापमं. मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और दूसरों की ओर से याचिकाऐं दायर की गईं। तो दूसरी ओर सुनवाई के तहत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल इंदिरा जय सिंह विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा पैरवी की जाती रही है।

सीबीआई को इस मामले में अलग अलग तरह से विशेष सीबीआई अदालतों में वकील नियुक्त करने के आदेश भी दिए हैं। मामले में यह कहा गया है कि भोपाल जबलपुर गुना या कोई भी क्षेत्र सभी स्थानों पर सभी का अपना वकील होना चाहिए। मामले में यह भी कहा गया है कि 130 केस में 49 केस में चार्जशीट दायर की गई है। यही नहीं 81 मामलों की जांच जारी है। इसमें करीब 73 परीक्षा उम्मीदवारों की ओर से धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। सीबीआई इन पर बाद में जांच करेगी। 

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