सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- 15 दिन के अंदर सभी प्रवासियों को भेजा जाए घर
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- 15 दिन के अंदर सभी प्रवासियों को भेजा जाए घर
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नई दिल्ली: प्रवासी श्रमिकों को लेकर शीर्ष अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि, ''प्रवासियों को 15 दिनों में वापस भेजा जाए. प्रवासियों को नौकरी देने के लिए एक स्कीम तैयार की जाए. रोजगार प्रदान करने के लिए डेटा की जांच की जाए. इसके साथ ही प्रवासियों की पहचान के लिए योजना तय हो. प्रवासियों की स्किल मैपिग हो ताकि निर्धारित करना आसान हो कि उन्हें कुशल या अकुशल कौन सा कार्य सौंपा जाए. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि प्रवासियों के खिलाफ सभी शिकायतों व मुकदमों को वापस लिया जाए.

उल्लेखनीय है कि मजदूरों को भेजे जाने, पंजीकरण, और उनके रोजगार की व्यवस्था जैसे बिंदुओं पर केंद्र व राज्यों के लिए शीर्ष अदालत ने दिशा निर्देश जारी किया है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की बेंच ने आदेश सुनाया. शीर्ष अदालत ने कहा, ''15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए. प्रवासी श्रमिकों के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं.'' शीर्ष अदालत ने अन्य राज्यों से हलफनामा मांगा है. अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारें 15 दिन में बचे हुए श्रमिकों को अपने अपने गांवों तक भेजे. श्रमिक ट्रेन अधिक चलाई जाए ताकि उनको यात्रा के लिए आवेदन करने के 24 घंटों में ही ट्रेन मिल जाए.

शीर्ष अदालत ने उन प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ सभी पुलिस शिकायतों को वापस लेने का आदेश दिया, जिन्हें अपने कार्य स्थलों से घर वापस जाने की कोशिश करते हुए लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दर्ज किया गया है. शीर्ष अदालत ने केंद्र/राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों की पहचान करने के लिए कहा जो अपने कार्यस्थल से घर जाना चाहते हैं और उनकी यात्रा का बंदोबस्त करें. शीर्ष अदालत ने कहा कि, ''सभी शेष प्रवासी श्रमिकों के परिवहन की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए.''

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