1984 सिख दंगा मामला: दो माह में जांच पूरी करे SIT, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
1984 सिख दंगा मामला: दो माह में जांच पूरी करे SIT, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल को 1984 के सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की जांच संपन्न करने के लिए शुक्रवार को दो माह का और वक़्त दे दिया है। जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ को एसआईटी ने बताया कि 50 प्रतिशत से धिक् काम कर लिया गया है तथा उसे जांच पूरी करने के लिए दो माह का वक़्त और चाहिए।

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इसके बाद पीठ ने एसआईटी को जाँच के लिए दो माह का वक़्त दे दिया। अदालत ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य एस गुरलाद सिंह कहलों की याचिका पर पक्षकारों को भी नोटिस भेजे हैं। अदालत के दाखिल हुई याचिका में दंगों में नामजद 62 पुलिसकर्मियों की भूमिका की पड़ताल करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए विशेष जांच दल के सदस्यों के संबंध में गृह मंत्रालय और याचिकाकर्ता एस जी एस कहलों के अधिवक्ता के मध्य सहमति बन जाने पर सिख विरोधी दंगों के 186 केस की जांच की निगरानी रखने के लिए पूर्व जस्टिस एस एन धींगरा की अध्यक्षता में पिछले साल 11 जनवरी को एसआईटी गठित की थी।

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एसआईटी में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजदीप सिंह और आईपीएस अधिकारी अभिषेक दुलार को भी शामिल किया गया था। बहरहाल, एसआईटी में मात्र दो सदस्य हैं क्योंकि सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस दल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि इसी मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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