आखिर क्यों रामपुर जेल अधीक्षक को किया गया तलब
आखिर क्यों रामपुर जेल अधीक्षक को किया गया तलब
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सपा के लोकप्रिय सांसद आजम खां, उनकी पत्नी व सपा विधायक तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट करने के मामले में रामपुर जेल अधीक्षक को तलब किया है. आजम खां के अधिवक्ता खलील उल्लाह खां ने उन्हें सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कोर्ट के संज्ञान में लाए और कोर्ट की बिना परमिशन लिए उन्हें शिफ्ट कर दिया. यह न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है.

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गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में आजम खां से जुड़े आठ मुकदमों की सुनवाई हुई. इस दौरान आजम खां के अधिवक्ता खलील उल्लाह खां ने आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना कोर्ट के संज्ञान में लाए और कोर्ट की बिना अनुमति लिए उन्हें शिफ्ट कर दिया. यह न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने शुक्रवार को रिपोर्ट के साथ रामपुर जेल अधीक्षक को तलब किया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सांसद आजम खां को आठ और मुकदमों में कोर्ट से राहत मिली है. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आठ मुकदमों में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. गुरुवार को जिन आठ मामलों की सुनवाई हुई, उनमें से एक भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 29 जून 2017 को दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि आजम खां ने सैनिकों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है. अन्य मामले आचार संहिता उल्लंघन के हैं. इनमें दो मुकदमे शाहबाद कोतवाली में दर्ज हुए थे, जिसमें जिलाधिकारी के खिलाफ भी टिप्पणी की थी. इसके अतिरिक्त शहजादनगर, भोट, बिलासपुर और शहर कोतवाली में भी आजम खां के खिलाफ आचार संहिता के मामले दर्ज थे, जिनमें जमानत मंजूर हुई है. एक मामला गंज कोतवाली क्षेत्र का है. यह मामले मारपीट, गाली गलौज और धमकाने का है.

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