मुफ्ती नहीं फहरा सकेंगे सरकारी भवनों पर राज्य का ध्वज
मुफ्ती नहीं फहरा सकेंगे सरकारी भवनों पर राज्य का ध्वज
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जम्मू : जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार को सरकारी भवन और संवैधानिक प्राधिकारियों के वाहनों पर जम्मू - कश्मीर राज्य का ध्वज फहराए जाने को कहा गया था। मगर जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब इन भवनों पर राज्य का ध्वज नहीं लगाया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव फारूख खान द्वारा एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति बंसी लाल भट्ट की पीठ के सामने याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी की एकल पीठ ने प्रदेश सरकार के परिपत्र को वाजिब ठहराया था। इस परिपत्र में संवैधानिक अधिकारियों को सरकारी भवनों और वाहनों पर राज्य का ध्वज लगाए जाने को कहा गया था। 

याचिका दायर करने वाले अभिभाषक सुनील सेठी ने कहा कि इस तरह की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। ध्वज घटनाक्रम से राज्य में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। इस मसले पर जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर निशाना साधा था।

उनका कहना था कि यदि मुफ्ती अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की कुटिल साजिश से राज्य की मर्यादा और ध्वज को बचा नहीं सकते हैं तो उन्हें अपने पद से हटा देना चाहिए। राज्य की पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित है। भारतीय जनता पार्टी एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के काॅन्सेप्ट पर चलती है। 

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