जांच एजेंसियों के लिए भी गाइड लाइन बनाने की मांग की
जांच एजेंसियों के लिए भी गाइड लाइन बनाने की मांग की
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नई दिल्ली - आम तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किसी मामले में गिरफ्तारियां करने और छापा मारने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों (गाइड लाइन) का पालन नहीं किये जाने की शिकायतों के मद्दे नजर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कर इन एजेंसियों के लिए भी गाइडलाइन बनानी की मांग की गई.

याचिकाकर्ता उपेंद्र राय ने अपनी अर्ज़ी में कहा था कि ये एजेंसियां छापा मारने और गिरफ्तार करने के वक्त सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को दिए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती हैं, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को इन एजेंसियों के लिए भी गाइडलाइन बनानी चाहिए.

इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और विधि आयोग (लॉ कमीशन) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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