सरकारी सामानों को बाजार में बेच डाला!  इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को 14 साल की जेल, 156 करोड़ का जुर्माना भी ठोंका
सरकारी सामानों को बाजार में बेच डाला! इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को 14 साल की जेल, 156 करोड़ का जुर्माना भी ठोंका
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को एक कोर्ट ने तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 78-78 करोड़ का जुर्माना भी ठोंका है। यह फैसला पाकिस्तान में लोकसभा चुनावों से महज 8 दिन पहले आया है। इससे पहले 30 जनवरी 2024 को कोर्ट ने इमरान खान को साइफर मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अब जिस मामले में सजा सुनाई गई है वह सरकारी गिफ्ट की हेराफेरी से संबंधित है।

यह फैसला इस्लामाबाद की एक NAB (नेशनल अकाउंटीबिलिटी ब्यूरो) कोर्ट ने दिया है। इमरान खान के साथ ही उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को भी इस मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है। दोनों अगले 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर नहीं बैठ सकेंगे। बुशरा  को भी इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान इमरान के वकीलों ने और समय माँगा जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि इमरान खान और बुशरा को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह उनके पीएम रहते हुए विदेशों से तोहफे प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है। खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 108 गिफ्ट लिए, मगर उन्हें इन उपहारों को सरकारी कोषागार (तोशाखाना) में नहीं जमा करवाया। बल्कि, इनमें से कुछ तोहफे बाजार में बेच दिए, और इससे 14 करोड़ रुपए जुटाए।

हालाँकि, इमरान की पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ पार्टी (PTI) ने अदालत के आदेश को ख़ारिज किया है। इसे एक कंगारू कोर्ट का फैसला बताते हुए कहा है कि यह नवाज शरीफ के इशारे पर दिया गया आदेश है। PTI ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “2 दिन में पाकिस्तान में मौजूद हर कानून को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी को एक और फर्जी केस का सामना करना पड़ा है, जिसमें दोनों को खुद को बचाने का कोई हक नहीं दिया गया। साइफर की तरह ही इस मामले का भी किसी ऊँची कोर्ट में टिकने का कोई आधार नहीं है। यह शर्मनाक है कि कानून को अनदेखा किया जा रहा है।”

बता दें कि, इससे पहले पूर्व पीएम इमरान एक अन्य मामले में भी 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में इमरान सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल के लिए जेल भेजा गया था। यह मामला अमेरिका में स्थित पाकिस्तान के राजदूत द्वारा भेजे गए एक नोट की जानकारियाँ सार्वजनिक करने से जुड़ा हुआ था। इससे पहले 5 अगस्त 2023 को भी इमरान खान को एक मामले में सजा सुना जा चुकी है। इमरान वर्तमान में अडियाला जेल में कैद हैं।

गौरतलब है कि इमरान को सजा देने के फैसला ऐसे समय में आया हैं, जब पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारी चल रही हैं। 8 फरवरी को वहां वोटिंग होनी है। इन चुनावों में दावेदारी से भी PTI को अप्रत्यक्ष तरीके से रोक दिया गया है। उसका चुनाव चिन्ह बैट छीन लिया गया है और उसके प्रत्याशियों को अब निर्दलीय बनकर मैदान में उतरना पड़ रहा है। इमरान के अलावा भी पार्टी के कई नेता जेलों में कैद हैं। इमरान की पार्टी इसे पाकिस्तानी फ़ौज की साजिश बताती रही है।

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