जमानत के लिए श्रीकांत पुरोहित ने SC में लगाई गुहार
जमानत के लिए श्रीकांत पुरोहित ने SC में लगाई गुहार
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नई दिल्ली: मालेगांव विस्फोट के आरोपी श्रीकांत पुरोहित की बंबई उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आज उन्होंने उच्चतम न्यायालय में जमानत के लिए गुहार लगाई.उनके वकील ओर से दाखिल अर्जी में जल्द सुनवाई का निवेदन किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया.

बता दें कि श्रीकांत पुरोहित की जमानत के लिए आई अर्जी पर प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल की आेर से त्वरित सुनवाई करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई की जाएगी. स्मरण रहे कि बंबई उच्च न्यायालय ने सितंबर 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट की साजिश रचने की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 25 अप्रैल को जमानत दें दी थी, लेकिन सह आरोपी पुरोहित की जमानत याचिका को यह कहकर रद्द कर दिया कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर है.

गौरतलब है कि नासिक जिले के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल में लगे बम में विस्फोट हो गया था. इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे. इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित को वर्ष 2008 में गिरफ्तार किया गया था.

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