कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के विरुद्ध करोड़ों रुपए के शारदा चिट फंड घोटाला मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. सोमवार को उन्हें सीबीआई के सामने हाजिर होना था, किन्तु ठीक पहले बंगाल CID ने एक पत्र लिखकर जांच एजेंसी को बताया कि राजीव कुमार किसी व्यक्तिगत काम से अपने गृह प्रदेश यूपी में हैं और अवकाश पर चल रहे हैं, इसलिए हाजिर नहीं हो सकते.
बंगाल सीआईडी ने अपने प्रमुख की पेशी के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी है. वहीं सीबीआई ने इस सप्ताह सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी एयरपोर्ट्स और इमीग्रेशन अधिकारियों से कहा गया है कि वे राजीव कुमार को एक वर्ष के लिए देश छोड़ने की अनुमति न दें और अगर वे विदेश जाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाए. दरअसल, सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ करना चाहती है. इस स्थिति में राजीव कुमार की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि CBI शुरू से कहती रही है कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.
राजीव कुमार का अभी हाल में दिल्ली में ट्रांसफर किया गया था, हालांकि अब उन्हें कोलकाता पुलिस सीआईडी में जाने की अनुमति दे दी गई है क्योंकि चुनाव की आचार संहिता अब उन पर प्रभावी नहीं होती. सूत्रों ने मीडिया को जानकारी दी है कि राजीव कुमार सोमवार को बारासात में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं. अगर अदालत उन्हें अग्रिम जमानत दे देती है तो सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी.
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