नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, त्योहारों को देखते हुए लिया गया फैसला
नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, त्योहारों को देखते हुए लिया गया फैसला
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नई दिल्ली: आगामी त्योहारों के मद्देनज़र कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के वास्ते नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने जानकारी दी है कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के मद्देनज़र गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं तथा जरुरी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य तमाम गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल,मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व इजाजत के नहीं होंगी। शादी समारोह में अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों की मौजूदगी मान्य होगी। मेट्रो, बस और कैब 50 फीसद क्षमता के साथ संचालित होंगी।

उन्होंने बताया कि ऑटो में ड्राइवर के साथ दो लोग, बैटरी वाले ई-रिक्शे में ड्राइवर समेत तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्ति से अधिक नहीं बैठ सकेंगे। पांडे ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से ज्यादा भक्त नहीं जा सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के भीतर हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की इजाजत होगी।

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