नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि कोर्ट संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दूसरे भाग को हर हालत में रद्द करने का आदेश प्रदान करें। कोर्ट का यह कहना है कि वह इर किसी मामले में नजर नहीं रख सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्टीकरण के बाद मामले में याचिका लगाने वाले पेशोपेश में बताये गये है।
प्राप्त जानकाीरी के अनुसार प्रवेश परीक्षा का दूसरा भाग 24 जुलाई को होना था, लेकिन प्रश्न पत्र 21 जुलाई को ही लीक हो गया था। उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि प्रश्न पत्र को हल्द्वानी में जब्त किया गया और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने मामले का पटाक्षेप करते हुये यह कहा है कि जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है यदि इसके बाद पेपर लीक होने का महत्वपूर्ण तथ्य समक्ष में आता है तो याचिककर्ता हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते है।
एक जैसा नहीं प्रश्न पत्र
मामले में सीबीएसई ने तर्क दिया है कि जिस प्रश्न पत्र को पुलिस ने जब्त किया है, 24 जुलाई को संपन्न हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। उल्लेखनीय है कि प्रवेश परीक्षा का परिणाम 17 अगस्त को आना है।
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