यूपी के डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट की सौगात
यूपी के डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट की सौगात
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नई दिल्ली : यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेक्टिस करने वाले एमबीबीएस डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने सौगात दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे डाक्टरों को एमएस या एमडी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले में 30 फीसदी अंक दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने 4 व 8 मई को हुई काउंसलिंग को रद्द कर यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह फिर से काउंसलिंग कर 31 मई तक प्रक्रिया पूरी करे.

यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जिन डाक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है उन्हें मेडिकल पीजी में 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. साथ ही 30 अंक अलग से दिए जाएंगे.

इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. 7 अप्रैल को हाई कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया. हाई कोर्ट के इस आदेश को यूपी सरकार और कुछ डाक्टरों ने चुनौती दी थी.

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