लॉक डाउन के दौरान रद्द हुए टिकट के रिफंड के लिए SC का उड्डयन मंत्रालय को नोटिस
लॉक डाउन के दौरान रद्द हुए टिकट के रिफंड के लिए SC का उड्डयन मंत्रालय को नोटिस
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक नोटिस भेजा है। याचिका में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी उड़ानों के टिकट देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण रद्द होने के कारण पूरी राशि रिफंड करने की मांग की गई है।

जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस केस की सुनवाई की। पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एस. के. कौल और जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल हैं। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद हवाई सफर के लिए बुक किए गए टिकटों के पैसे रिफंड न करना 'मनमानी' है। इस याचिका को वकील जोस अब्राहम के जरिए प्रवासी कानूनी सेल द्वारा दाखिल किया गया है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह विमानन कंपनियों द्वारा टिकटों की राशि को रिफंड न करने को गैरकानूनी घोषित करे। साथ ही इसे DGCA द्वारा जारी नागरिक उड्डयन आवश्यकता का उल्लंघन करार दे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि निरस्त किए गए टिकटों से एकत्र हुई धनराशि का पूरी वापस देने के बजाय, एयरलाइंस एक वर्ष तक के लिए इसका क्रेडिट शेल दे रही हैं।

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