Apr 18 2016 02:39 PM
नई दिल्ली : उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है और वहां से कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी मिला है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति शासन और विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है।
सरकार की ओर से बहस के लिए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट में मौजूद थे। चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर, न्यायधीश आर भानुमति और न्यायधीश यू यू ललित की बेंच ने वकील एम एल शर्मा की जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया।
कोर्ट ने खारिज करने के पीछे तर्क दिया कि यह किस प्रकार से जनहित का मसला है और आप कैसे इसमें पक्षकार है। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट उतराखंड से राष्ट्रपति शासन को हटाए और विधायकों की करीद-फरोख्त के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे। प्रदेश में 28 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है।
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